
दिल्ली की एक अदालत ने समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स और उसके पूर्व पत्रकार नीलेश मिश्रा को 2007 में छपी एक रिपोर्ट को लेकर व्यवसायी अरुण कुमार गुप्ता को ₹40 लाख का हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है. इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि गुप्ता को एक कंपनी से “वित्तीय अनियमितताओं के चलते बर्खास्त” किया गया था.
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने अखबार को आदेश दिया है कि वह दो महीने के भीतर एक माफीनामा प्रकाशित करे और भविष्य में गुप्ता के खिलाफ कोई मानहानिकारक रिपोर्ट प्रकाशित न करने का स्थायी निर्देश भी दिया है.