बार एंड बेंच के मुताबिक, सोमवार को न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने यूएपीए के तहत हुई पुलिस रिमांड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने यूएपीए के तहत हुई पुलिस रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत कागजात को देखकर मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगी.
एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पुरकायस्थ की गिरफ्तारी के बारे में सवाल उठाते हुए कहा कि वो 70 साल के व्यक्ति हैं और जेल में हैं.
सुनवाई के दौरान पुरकायस्थ के वकील कपिल सिब्बल ने दावा किया कि उन्हें गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया था, और जहां तक चीन का मामला है तो न्यूज़क्लिक को चीन से एक पैसा भी नहीं मिला है.
बता दें कि 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूज़क्लिक के ठिकानों पर छापेमारी के बाद प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था. उसके बाद आरोपियों को सात दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था.
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