हरियाणा सरकार ने अपनी विकासात्मक योजनाओं, उपलब्धियों और कार्यक्रमों का प्रचार करने के लिए डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति, 2023 को मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया.
इस नीति के तहत अब सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर भी सरकारी विज्ञापन पाने के हकदार होंगे. इससे पहले साल 2007 और 2020 की विज्ञापन नीतियां प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेबसाइट तक ही सीमित थी.
नई नीति के तहत सोशल मीडिया समाचार चैनलों को उनके सब्सक्राइबर्स, फॉलोवर्स और सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की संख्या को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन का भुगतान होगा. इसके लिए 5 श्रेणियां बनाई गई हैं.
नीति के मुताबिक, दिए गए सरकारी विज्ञापनों को सोशल मीडिया न्यूज़ चैनलों द्वारा एक महीने तक चलाना पड़ेगा. यदि सोशल मीडिया चैनल विज्ञापन को अपने 5 प्रतिशत दर्शकों तक पहुंचाने में असफल होते हैं तो विज्ञापन दरों में कटौती कर दी जाएगी. इसके अलावा सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों, सेवाओं, उपलब्धियों और अन्य नीतिगत पहलुओं पर ही विज्ञापन अपलोड किए जाएंगे.
सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स की बढ़ती लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए उसने यह कदम उठाया है.
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